ग्रेटर नोएडा की जिला न्यायालय ने सुंदर भाटी गिरोह के सदस्य कालू भाटी को गैंगस्टर ऐक्ट के तहत नौ वर्ष तीन महीने की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे… Post navigation इजरायली खरीदारों को भाया सहारनपुर का फर्नीचर प्रदूषण फैलाने वालों पर 27 लाख का जुर्माना