Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तलाक की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति-पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं और अलग-अलग रहते हैं तो इसे परित्याग और क्रूरता नहीं माना जा सकता. Post navigation बंगाल की खाड़ी में फिर से गड़बड़, मौसम लेगा यूटर्न, झमाझम होगी बारिश गाजियाबाद के 5 सबसे मशहूर रेस्टोरेंट, फैमिली के साथ लें स्वादिष्ट भोजन का मजा