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Sun. Jan 12th, 2025

पंजीकृत निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों का 25% गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है. चयनित बच्चों की फीस, कॉपी-किताब और अन्य खर्च शासन द्वारा उठाए जाएंगे. यह योजना कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लागू है.

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