पंजीकृत निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों का 25% गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है. चयनित बच्चों की फीस, कॉपी-किताब और अन्य खर्च शासन द्वारा उठाए जाएंगे. यह योजना कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लागू है. Post navigation मटर की फसल में इस तकनीक से करें सिंचाई… राइजोबियम पर नहीं पड़ेगा असर! हिंदी मीडियम से स्कूलिंग, कक्षा 12वीं में 93.6% अंक, ऐसे क्रैक किया NEET